दोषी दम्पति को 10-10 वर्ष कठोर कारावास

8/17/2018 11:43:50 AM

फतेहाबाद (मदान): भूना थाना में 14 अक्तूबर 2015 को हत्या के दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी दम्पति को गुरुवार सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी रामचंद्र व उसकी पत्नी को 10-10 साल का कठोर कारवास काटने के आदेश दिए। वहीं दम्पति को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जानकारी अनुसार मृतक हुक्मचंद पुत्र राज कुमार ने उक्त दोषी दम्पति सहित अन्य के खिलाफ  14 अक्तूबर 2015 को भूना थाना में मामला दर्ज करवाया था

जिसमें बताया गया कि 14 अक्तूबर की सायं करीब 4 बजे वह तथा उसकी पत्नी, पिता हुक्मचंद अपने खेत में नरमा की चुगाई कर रहे थे कि हमारे खेती पड़ोसी रामचंद्र निवासी भूना का बैल हमारे खेत में घुस आया जिसका एतराज उसके पिता ने किया तो रामचंद्र व उसका परिवार झगड़ा करने लगा। रामचंद्र ने उसके पिता के मुंह पर इंट मारी और अन्य आरोपियों ने भी मारपीट की। उसका पिता चोटों को सहन नहीं कर सका और मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पुत्र के बयान के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ  धारा 302 व 34 आई.पी.सी. के तहत केस दर्ज कर लिया था और अदालत में चालान पेश कर आरोपियों को हिरासत में लिया।

Deepak Paul