नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद, जुर्माना

1/9/2020 1:25:31 PM

सोनीपत (पवन राठी): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट टै्रक कोर्ट) डी.आर.चालिया की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। ज्ञात रहे कि 17 जून, 2017 को एक व्यक्ति ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 14 जून 2017 से गांव से लापता है। 

उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। उसने यू.पी. के बरेली निवासी संजय व मूलरूप से यू.पी. फिलहाल देवडू रोड निवासी राकेश पर उसकी बेटी को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। बाद में नाबालिगा को 18 जुलाई 2017 को यू.पी. से बरामद कर लिया गया था।

पुलिस ने आरोपी संजय व अन्य पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व षड्यंत्र का मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। वारदात में शामिल मुख्यारोपी यू.पी. के जिला बरेली के आनंद विहार मोहल्ला आवला निवासी संजय ने 11 दिसम्बर 2017 को कोर्ट में सरैंडर कर दिया था।  बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. (फास्ट टै्रक कोर्ट) डी.आर.चालिया की अदालत ने संजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, भा.दं.सं. की धारा 366-ए में 7 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा 363 में 7 वर्ष कैद व 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।  

Isha