छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना

2/7/2018 3:21:37 PM

पानीपत(ब्यूरो): एडीजे शशि बाला चौहान की अदालत ने सातवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने वाले वाले दोषी को 10 साल की कैद 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता तो उसे 1 साल की सजा और काटनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार मामला पिछले साल 16 मार्च का है। सातवीं की छात्रा स्कूल गई थी।

दोपहर को स्कूल से लौटते वक्त समालखा के विकास ने छात्रा का बाइक पर अपहरण कर लिया था। आरोपी अनिल छात्रा को एक निजी स्कूल के पास खेत में ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। समालखा थाना पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब मंगलवार को एडीजे बाला चौहान की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।