दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
9/30/2018 11:04:38 AM
जींद(प्रदीप): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने नाबालिग छात्रा को लिफ्ट दे खेतों में ले जा दुष्कर्म करने तथा जातिसूचक गालियां देने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल का कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।