हैरोइन तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना

12/18/2019 11:59:22 AM

हिसार (ब्यूरो) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने हेरोइन तस्करी के जुर्म में अम्बेदकर बस्ती के संदीप कुमार को 10 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने हेरोइन बेचने के आरोपी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी दलीप को बरी कर दिया है। 

सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में 8 दिसम्बर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एस.टी.एफ. के सब इंस्पैक्टर कर्मजीत को सूचना मिली थी कि अम्बेदकर बस्ती का संदीप हेरोइन लेकर बाइक पर बरवाला चुंगी की तरफ आने वाला है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद जी.जे.यू. के गेट के सामने नाकेबंदी कर दी। इसी दौरान संदीप बाइक पर आया।

पुलिस कर्मियों ने शक के आधार पर रुकवाकर उसकी तलाशी ली। पुलिस को उसकी जेब से एक प्लास्टिक की थैली मिली। थैली में 500 ग्राम हेरोइन थी। पुलिस ने नशीला पदार्थ और बाइक कब्जे में लेकर युवक को हिरासत में ले लिया था। सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में अंबेदकर बस्ती के संदीप के खिलाफ नशीला पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने बताया था कि वह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के दलीप से नशीला पदार्थ खरीदकर लाया है। 

Isha