बकाया प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज पर 100 फीसदी छूट, CM ने दी दो महीने की मंजूरी

12/30/2018 1:11:37 PM

चंडीगढ़(पांडेय): शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने प्रदेश की पालिकाओं में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान 1 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर 100 फीसदी ब्याज माफ करने की घोषणा की है। कविता जैन ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में रिहायशी मकान मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का एकमुश्त भुगतान करने में 31 दिसम्बर तक 30 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की गई थी।

 आमजन के बीच बढ़ रहे उत्साह को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें पालिकाओं में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में अब तक के ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान करते हुए पालिकाओं में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात दी है। 
 

Deepak Paul