महेश हत्याकांड:11 आरोपी दोषी करार, सभी को सुनाई गई उम्र कैद व 33,000 जुर्माना की सजा

7/31/2022 9:35:15 AM

भिवानी: सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने रामपुरा बलियाली निवासी महेश हत्याकांड में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रामुपुरा बलियाली निवासी जितेन्द्र अपने भाई महेश के साथ 5 दिसम्बर 2016 को दुकान पर पैदल जा रहा था। जब वे दुकान पर पहुंचे तो तीन चार बाइकों पर सवार होकर अनेक व्यक्ति आए और दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर महेश को जबरन बाइक पर बैठाकर पीरावाली जोहड़ी पर फेंक कर चले गए। उसने अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर महेश को बवानीखेडा़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया जहां पर चिकित्सकों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। बवानीखेड़ा थाना पुलिस जितेन्द्र के बयान पर आरोपियों के खिलाफ हत्या, अपहरण सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। 

पुलिस प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपीयों को गिरफ्तार कर अदालत में समक्ष पेश किया। सत्र न्यायधीश दीपक अग्रवाल ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों आरोपी बवानीखेड़ा निवासी जितेंद्र, विनोद,रामपुरा बलियाली निवासी रविंद्र, बलियाली निवासी संदीप, अकेश, सुनील, , राहुल, सुमित, पंकज, संजय व आकाश को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 33 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 

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Isha