दोहरे हत्याकांड में बाप-बेटे समेत 12 आरोपी दोषी करार, सजा 15 को

2/12/2021 10:10:42 AM

हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी.एस. वधवा की अदालत ने वीरवार को गांव बड़छप्पर के दोहरे हत्या प्रकरण में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। 13वां आरोपी जुवेनाइल है। अदालत दोषियों को 15 फरवरी को सजा सुनाएगी। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 27 फरवरी 2010 को केस दर्ज किया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बड़छप्पर के रामकेश ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि शामलात जमीन के साथ हमारी कुरड़ी है, जिस पर परसराम वगैरहा कब्जा करना चाहते हैं। इस मसले पर गांव में पंचायत हुई। मगर परसराम वगैरहा नहीं माने और जमीन पर चारदीवारी का काम शुरू कर दिया। हमने विरोध किया तो 15 हमलावरों ने तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया और पिस्तौल से गोलियां चला दी, जिससे मेरे भाई संजय व चचेरे भाई विनोद उर्फ मनोज की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए।

अदालत में पुलिस की तरफ से हत्या से संबंधित सबूत पेश किए गए और गवाहियां हुईं। तमाम पहलुओं को देखते हुए अदालत ने  गांव बड़छप्पर निवासी आरोपी परसराम, उसके बेटे कृष्ण तथा गांव के माला, मोहन, भोलू, बजिन्द्र उर्फ कालू, गंगादत्त, कलम सिंह, देवीराम, सुरेन्द्र उर्फ छांगा जींद के गांव गांगोली के सोनू व रोहतक के गांव निंदाना के जीवन को दोषी माना। 13वां आरोपी जुवेनाइल है और केस चलते रहने के दौरान 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। शिकायतकर्त्ता के अधिवक्ता महेन्द्र सिंह नैन ने बताया कि अदालत दोषियों को 15 फरवरी को सजा सुनाएगी।

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Content Writer

Manisha rana