यौन उत्पीड़न पीड़िता को मिला 13 साल बाद इंसाफ, अारोपी रिटायरमेंट के दिन बर्खास्त

6/3/2018 1:52:21 PM

चंडीगढ़: यौन उत्पीड़न का शिकार हुई पीड़िता को अाखिरकार 13 साल बाद इंसाफ मिला। हाइकोर्ट की तरफ से अारोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक के अादेशों को डिवीजन बेंच ने हटा दिया । इसके बाद हरियाणा सरकार ने शिक्षक को बर्खास्त करने के अदेश जारी कर दिए । खास  बात ये है कि रिटायरमेंट के घंटों पहले अारोपी प्रोफेसर को बर्खास्त करने के अादेश जारी किए गए। 

जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के द्रोणाचार्य काॅलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न का अारोप लगाया था। इस बारे में जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिक्रिया शुरु कर दी थी। इसके बाद शिक्षक ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस पर रोक लगाने की अपील की थी। 

जो अारोपी के रिटायर होने तक नहीं हटाई जानी थी , जिसके चलते एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दाखिल कर रोक हटाने की मांग की। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की मांग को मंजूर करते हुए सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है। रोक हटाने के अादेशों को चलते हरियाणा सरकार द्वारा की गई जांंच में शिक्षक को दोषी पाया गया गया 

Deepak Paul