मोहित मर्डर केस में 14 दोषियों को उम्रकैद, पिता ने बताया कैसी हुई थी हत्या

4/7/2017 8:45:28 PM

यमुनानगर (हरिंदर):यमुनानगर जिला अदालत ने हत्या के एक बहुचर्चित मामले में साढ़े तीन साल बाद 14 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि दोषियों में एक मौजूदा पार्षद का पति भी है। गौरतलब है कि मृतक मोहित ने बदमाशों को गुंडा टेक्स देने से इंकार कर दिया था जिसके चलते बदमाशों ने उसका अपहरण करके उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार बेहद खुश है उनका कहना है कि इस फैसले से उनके बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी।
               
मोहित के पिता राजपाल राणा के पिता ने कहा कि गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी अवाज बुलंद करने वाले मोहित की आत्मा को आज इंसाफ मिल गया। साढे तीन साल बाद ही सही यमुनानगर ए.डी.जे संदीप गर्ग की कोर्ट ने उसकी हत्या में नामजद सभी 14 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी।

मामला साढ़े तीन साल पहले उस समय का है जब मोहित अपनी दुकान पर बैठा था और कुछ बदमाश उससे गुंडा टेक्स लेने पहुंच गए मोहित ने इंकार किया तो बदमाशों के साथ नोबत तीखी नोक-झोंक तक पहुंच गई उसके बाद बदमाश मोहित को देख लेने के धमकी देकर चलें गए और फिर एक दिन उन्हीं बदमाशों द्वारा मोहित का जगाधरी बस स्टेंड से अपहरण कर लिया गया और उसे इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया कि मोहित की लाश पर 20 से ज्यादा तेजधार हथियारों के घाव मिले।आज कोर्ट के फैसलें से मोहित के पिता राजपाल राणा बेहद खुश है उनका कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ मिल गया।

राजपाल राणा के अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय ने सभी दोषियों को हत्या के मामले में उम्रकैद और अपहरण के केस में 10-10 साल की सजा सुनाई है इसके अलावा दोनों ही मामलों में कुल 30 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने के निर्देश दिए है।