14 साल की नाबालिग से तीन दिन तक किया रेप

3/7/2017 7:28:03 PM

फतेहाबाद: (रमेश भट्ट) अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने एक नाबालिग 14 वर्षीय लड़की से रेप करने के आरोप में फतेहाबाद के मोहल्ला डेरेवाला के रहने वाले युवक गौरव लूथरा पुत्र सुरेंद्र लूथरा को दस वर्ष कैद व 8500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा की शिकायत पर गौरव लूथरा के विरुद्ध धारा 346,363, 366ए, 354डी, 376(1) व 506 के तहत केस दर्ज किया था।

पुलिस में पहले लड़की की गुमशुदगी बारे 26 दिसंबर 2015 को केस दर्ज किया था। 31 दिसंबर को लड़की की दिल्ली से बरामदगी के बाद हुई मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि होने पर इस मामले में धारा 376(1) व पोस्को एक्ट जोड़ दिया गया। दिल्ली से बरामदकी के बाद लड़की ने पुलिस को बताया था कि गौरव लूथरा उसे फुसला कर फतेहाबाद से मेंहदीपुर में ले गया व उसके साथ 3 दिन तक बलात्कार करता रहा व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने बताया कि इसके बाद गौरव उसे दिल्ली ले गया।