जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज आपराधिक मामले में 16 आरोपी तलब

7/6/2017 7:40:47 AM

कैथल/सोनीपत/रोहतक:बीते वर्ष 20 फरवरी को उग्र हुए जाट आरक्षण के दौरान कलायत में आगजनी और लूटपाट की घटनाओं के चलते दर्ज आपराधिक मामले में पीड़ित पक्ष को आज उस समय बल मिला जब अतिरिक्त सैशन जज सुदीप गोयल की कोर्ट ने 16 अन्य आरोपियों को बतौर आरोपी तलब किया है। अब सभी को 21 सितम्बर को कोर्ट में बतौर आरोपी पेश होने के निर्देश दिए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार कैंची चौक कलायत पर कारोबार करने वाले धीरेंद्र प्रताप व ऋषि पाल की दुकानों में घटना के दिन उनके मोबाइल, सिम, प्रिंटर व नकदी लूट लिए थे। दुकानों में आग लगा दी थी और दुकानदार भाग निकले लेकिन आगजनी व लूट की घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। 

अतिरिक्त सैशन जज ने भी देखी सी.डी.
कोर्ट ने गवाही में पेश की गई सी.डी. को लैपटॉप में देखा, उस समय सहायता के लिए हरपाल सिंह सिस्टम ऑप्रेटर भी मौजूद रहा। उस अदालत में मौजूद पीड़ित ने सी.डी. देखकर सभी आरोपियों के नाम बताए। सुनवाई के दौरान ही शिकायत पक्ष की ओर से सी.आर.पी.सी. की धारा-319 के तहत याचिका दायर की गई जिसमें 16 आरोपियों की पहचान की गई।

इन्हें किया कोर्ट ने बतौर आरोपी तलब
अतिरिक्त सैशन जज सुदीप गोयल ने रिकार्ड पर पेश किए गए साक्ष्यों व तर्कों को मद्देनजर रखते धारा-319 सी.आर.पी.सी. के तहत दी गई याचिका को स्वीकार कर लिया और महाबीर पुत्र होशियारा, जयवीर सिंह पुत्र लहणा सिंह निवासी खरकपांडवा, सतीश पुत्र मा. बलबीर सिंह कौलेखां, बबली निवासी जुलानी खेड़ा, चमकौर, भालू व पाल सभी निवासी चौशाला, मोहित गांव रामगढ़, रिंकू मोर निवासी शिमला, धर्मबीर पुत्र भीमा निवासी राना पट्टी मोर, विक्रम पुत्र रोहताश निवासी मटौर, रोहताश टेलर मास्टर निवासी खरकपांडवा, कुलदीप पुत्र धर्मा पुत्र फूल्लू निवासी मांडी कलां, गुरमेल निवासी बडसीकरी व ढाकल निवासी बीरबल का लड़का शामिल हैं।

यह है दूसरे केस का स्टेटस
पुलिस ने कलायत की एक अन्य घटना को लेकर एफ.आई.आर. संख्या 45 भी दर्ज की है। इस केस में शमशेर व रमेश नामक आरोपी फिलहाल अदालती कार्रवाई में शामिल हैं यानी ट्रायल फेस कर रहे हैं। एफ.आई.आर. में नाम होने के बावजूद पुलिस ने 5 अन्य को गिरफ्तार नहीं किया। सैशन कोर्ट ने उन्हें सम्मन किया है व भगौड़ा अपराधी घोषित करने की कार्रवाई जिनके खिलाफ चल रही है उनमें तारा सिंह, कर्ण करियाना स्टोर, कुलदीप सिंह चालक, लक्की मोर निवासी शिमला, शौकी व पवन कुमार निवासी मटौर शामिल हैं। इस केस में सुनवाई 18 जुलाई को निश्चित की गई है।