दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को 18 साल कैद की सजा(video)

2/22/2018 7:47:12 PM

रेवाड़ी(मोहिंदर भारती): कोसली क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने व उसकी पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी आरोपी 18 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अलग से अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फलित शर्मा की न्यायालय ने किया है।

जानकारी अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों के साथ कोसली क्षेत्र के एक गांव में मुर्गी फार्म पर काम करता है। 19-20 जून 2017 की रात को एक युवक ने मुर्गी फार्म पर सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे वह बेहोश हो गया था। युवक ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।



कोसली थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म, हत्या के प्रयास व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर जिला महेंद्रगढ़ के गांव बाघोत निवासी अविनाश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व 19 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी अविनाश को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी को दुष्कर्म में दस साल की कैद 10 हजार रुपये जुर्माना, हत्या के प्रयास में सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना व जान से मारने की धमकी देने में एक साल की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।