मानेसर लैंड स्कैम मामला: भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों को 19 अप्रैल के  लिए सम्मन जारी

4/16/2018 2:14:46 PM

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): मानेसर के 900 एकड़ लैंड स्केम मामले में सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों को 19 अप्रैल के लिए सम्मन जारी किए है। इन्ही आरोपियों में से एक गौरव चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। उन्होंने 10 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जानकारी के अनुसार सीबीआई द्वारा 15 अगस्त 2015 को हुड्डा व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 471, 120बी व पीसी अधिनियम 1998 के तहत मानेसर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था।

गौरव चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने के बाद अब कानूनी परेशानियां बढ़ गई है। कानूनी समीक्षकों के अनुसार गैर जमानती धाराओं के होने के कारण जमानत मिलने में काफी दिक्ततें आ सकती है। ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी आरोपी हो, कानूनी प्रावधानों के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर सकता है। अग्रिम जमानत के लिए पंचकूला कोर्ट या पंजाब व् हरियाणा हाई कोर्ट जाने के प्रावधान है।

वहीं, कानून के जानकेरों का कहना है कि अगर ये लोग सम्मन रिसीव करने के बाद भी कोर्ट नहीं आए तो गैर जमानती धाराएं होने के कारण अदालत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। हुडडा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एस एस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों का नाम आया है। 

क्या है मामला
मानेसर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश यादव ने इस घोटाले के बारे में शिकायत की थी। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक तत्कालीन सरकार के अफसरों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने मानेसर, नौरंगपुर व लखनौला गांव की करीब 912 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के लिये सेक्टर 4, 6 व 9 के तहत नोटिस जारी किए है। इसके बाद बिल्डर्स ने करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली और बाद में सरकार से उसे रिलीज करा लिया। जिसके बाद से कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम दे रही है।

Rakhi Yadav