कैथल: 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को मिली 25 साल कारावास की सजा

12/21/2022 5:36:25 PM

कैथल(जयपाल): आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग के साथ नशीला पदार्थ सुंघा कर दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष कैद व 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को 7 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इसी के साथ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत पीड़िता को साढ़े 6 लाख रुपए मुआवजे की रकम देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 60 हजार रुपए की रकम भी मिलेगी।

 

गौरतलब है कि नाबालिग लडक़ी ने 19 नवंबर 2019 को थाना कलायत में शिकायत देकर बताया था कि आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि पीडि़त लडक़ी का परिवार खेतों में बने मकान में रहता है। पीडि़त लडक़ी 18 नवंबर 2019 को मध्य रात्रि घर के साथ बने खुले बाथरूम में गई थी। इस बीच वहां एक बाइक पर दोषी मुकेश और तरसेम आए और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे मुकेश के कोठे में ले गए। वहां दोनों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा कर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद दोषी लडक़ी को उसके दादा के मकान में फेंक कर वहां से फरार हो गए।

 

पीड़िता ने यह बात अपने माता पिता को बताई। कलायत थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने लडक़ी का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।  अदालत ने चली सुनवाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है, जिसमें आरोपी मुकेश और तरसेम को 25-25 साल के कारावास और 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों दोषी पहले से ही जेल में ही हैं।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan