विद्युत निगम ने बिल में किया परिवर्तन, अब देना होगा 2 प्रतिशत म्युनिसिपल टैक्स

5/10/2018 9:23:07 AM

कुरुक्षेत्र(खुंगर): हरियाणा विद्युत निगम ने नगर परिषद एरिया में 5 पैसे प्रति यूनिट एम. टैक्स (म्यूनिसिपल कमेटी टैक्स) के स्थान अब टोटल बिल पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेना शुरू कर दिया है। निगम के अधिकारियों के अनुसार नए बिजली बिल में जोड़कर पहली बार मई महीने में भेजा जा रहा है। निगम द्वारा महिला उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है। 

उल्लेखनीय है कि विद्युत निगम ने बिजली बिल बांटने वाली कम्पनी को नए आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के अनुसार 23 नवम्बर, 2017 से किए गए संशोधन को बिजली बिल में अब लागू किया गया है। यह बिजली बिल परिवर्तन हरियाणा की सभी नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम क्षेत्रों में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू किया है। निगम के अधिकारियों के अनुसार बिजली बिल परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अभी मुक्त रखा गया है। 

बिजली उपभोक्ता लक्ष्मी चंद ने बताया कि विद्युत निगम की ओर से भेजे गए बिल में फ्यूल सरचार्ज (एफ.एस.ए.) के टोटल बिल पर 2 फीसदी अतिरिक्त वसूली दर्ज की गई है। हालांकि 23 नवम्बर, 2017 से लागू माने जाने के बावजूद मई के बिल में बकाया एरियर नहीं जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बकाया एरियर भी बिल में जुड़कर आएगा। निगम के अनुसार मई में शुरू किए नए संशोधन में महिला उपभोक्ताओं को 10 पैसे यूनिट की छूट भी खत्म कर दी है। 

हरियाणा विद्युत निगम कुरुक्षेत्र के अधीक्षक अभियंता जे.के. कम्बोज के अनुसार यह बिजली बिल में बढ़ौतरी का फैसला विद्युत निगम का नहीं सरकार का है। इसके अनुसार पहले प्रति यूनिट 5 पैसे म्यूनिसिपल कमेटी टैक्स को समाप्त करते हुए पूरे बिल पर 2 प्रतिशत जोड़कर बिल बनाने का नोटिफिकेशन मुख्यालय से भेजा गया है।


 

Nisha Bhardwaj