नशीले पदार्थ की तस्करी के 2 दोषियों को 10-10 साल कैद

3/2/2018 11:07:51 AM

कैथल (ब्यूरो): नशा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को अतिरिक्त सैशन जज सुदीप गोयल की अदालत ने 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

एस.पी. आस्था मोदी ने बताया कि 11 अगस्त, 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर वरना गाड़ी में यू.पी. से चूरापोस्त की खेप लेकर आने वाले हैं। पुलिस ने सैर गांव से आगे खाली पड़ी बंद टंकी लोहा फैक्टरी पक्की सड़क पर नाकाबंदी कर संदिग्ध गाड़ी को रुकवाना चाहा तो चालक ने गाड़ी को बैक करके वापस भगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ले गाड़ी के अगले शीशे पर डंडे से वार करते हुए गाड़ी रुकवा ली।

चालक मलकीत निवासी चक्कूलदाना व उसकी साइड सीट पर बैठे गुरदेव सिंह निवासी डेरा उमेदपुर को मौके पर काबू किया गया तथा 12 कट्टों से 120 किलोग्राम चूरापोस्त व 60 किलोग्राम डोडा पोस्त समेत 180 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।