नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार के 2 दोषियों को 20 साल का कारावास

8/4/2022 10:39:49 AM

जींद: थाना सदर नरवाना एरिया की एक नाबालिगा के साथ 2 युवकों द्वारा अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए एडीजे चंद्रहास की अदालत ने 20 साल कारवास व 25 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार 30 मार्च 2020 को थाना सदर नरवाना में पीड़िता के पिता द्वारा शिकायत दी गई कि 29 मार्च की रात को उसकी 15 वर्षीय लड?ी का 3 युवकों द्वारा अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसका विरोध करने पर उसके खिलाफ जातिसूचक शब्द इस्तेमाल किए गए और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

इस शिकायत पर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी अमित उर्फ मिटी व विक्रम उर्फ विक्की वासी नरवाना को 30 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के ब्यान कराए गए व तमाम साक्ष्यों के साथ न्यायालय के समक्ष आरोपियों का 19 जून 2020 को चालान पेश किया गया। यह मामला 2020 से अदालत में विचाराधीन था। तमाम साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए आज मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे चंद्र हास द्वारा आरोपी अमित व विक्रम वासी नरवाना को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

आरोपियों को अलग अलग 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल कैद 5 हजार रुपए जुर्माना, 6 पोक्सो के तहत 20 साल कैद 10 हजार रुपए जुर्माना, एससी एसटी एक्ट के तहत 5 साल कैद 5 हजार रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34 के तहत 3 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना व 506/34 आईपीसी के तहत 6 माह कैद 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से पीड़ित को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
 

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Isha