नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को दी ऐसी सजा, अपराधियों की रूह कांप उठे
punjabkesari.in Thursday, Jul 10, 2025 - 04:53 PM (IST)

रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, रेवाड़ी ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत के एएसजे (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) लोकेश गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। दोषी की पहचान मनोज निवासी ईदगाह कॉलोनी, पानीपत के रूप में हुई है। यह सजा थाना बावल पुलिस की प्रभावी जांच व कोर्ट में पेश की गई मजबूत पैरवी का नतीजा है। बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 अक्टूबर 2022 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 27 अक्टूबर की शाम को शौच के लिए बाहर गई थी और लौटकर नहीं आई। संदेह जताया गया कि गांव में साइकिल का खेल दिखाने आए एक युवक ने बच्ची का अपहरण किया है।
शिकायत के आधार पर बावल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित जांच शुरू की और 8 नवंबर 2022 को नाबालिग को पानीपत से बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा अदालत में दर्ज कराए गए बयानों में नाबालिग ने बताया कि मनोज नामक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके आधार पर 9 नवंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा गया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मनोज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा दी।
रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और जांच अधिकारियों को महिला व बाल अपराध मामलों में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत बावल थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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