नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 45 हजार का भी लगाया जुर्माना

2/27/2024 4:13:12 PM

रेवाड़ी: हरियाणा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों पर अदालतें अब सख्त कार्रवाई कर रही हैं। रेवाड़ी जिले में भी 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि लग्न समारोह से लौटते वक्त 12 साल की एक बच्ची को किडनैप कर उसके साथ रेप करने वाले दोषी को फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया गया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मामले में जिला उप न्यायवादी एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत ने पैरवी की।

एडवोकेट जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। सभी पहलुओं को सुनने के बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने रवि को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सोमवार को उसे 20 साल कैद के अलावा 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Content Writer

Manisha rana