यौन उत्पीडऩ के दोषी को 20 साल कैद

8/13/2022 10:13:25 AM

जींद : थाना शहर नरवाना के एक मामले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने और यौन उत्पीडऩ के मामले में दोषी पाए जाने पर कैथल के प्योदा गांव के प्रदीप को ए.एस.जे. चंद्र हास की अदालत ने 20 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद द्वारा पीड़िता को 4 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जाएंगे।

अभियोग अनुसार नरवाना की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला द्वारा उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने पर 20 अगस्त, 2018 को थाना शहर नरवाना में शिकायत दी गई थी। इस पर थाना शहर नरवाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने पीड़िता के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए व न्यायालय में पेश किया गया।

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Isha