किसानों से धोखाधड़ी करने वाले 6 दोषियों को 3-3 साल कैद

11/17/2019 12:05:30 PM

फतेहाबाद (देवेंद्र): एक साजिश के तहत किसानों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 6 दोषियों को अदालत ने 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। मामला जून 2014 का है। इस संबंध में गांव भिरडाना के जंगीर सिंह ने फर्म मालिकों सुरेश कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार व अनिल कुमार सहित अन्य लोगों सुरेश व कुलदीप के खिलाफ  सदर थाना में 6 जून 2014 को मामला दर्ज करवाया था कि उसने व अन्य ग्रामीणों ने 1400 रुपए प्रति किं्वटल के हिसाब से गेहूं उक्त लोगों को बेचा था।

हिसाब के मुताबिक उन्होंने 154 किं्वटल गेहूं बेचा और यह रकम आरोपियों ने 10 दिन में देने का वायदा किया था। वह 10 दिन बाद पैसे लेने गए तो फर्म को ताला लगा हुआ था। जिसके बाद आरोपियों से फोन पर सम्पर्क हुआ था तो उन्होंने पैसे देने के लिए समय मांगा और तय समय पर भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, मगर बाद में आरोपियों ने फोन बंद कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर धारा 406, 420 व 120-बी आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया था।

न्यायिक दण्डाधिकारी सुमित तुरकिया की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान धारा 420 व 120-बी आई.पी.सी. के तहत दोषी मानतेे हुए 3-3 वर्ष का कारावास काटने के आदेश दिए, वहीं दोषियों पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Isha