फैसला:  गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को मिली 20 साल की कैद

2/2/2018 10:29:35 AM

यमुनानगर(ब्यूरो): गैंग रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 3 आरोपियों को धारा 376-डी के तहत 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना, 6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना, एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा 506 आई.पी.सी. के तहत 5 साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है, जबकि 2 अन्य नाबालिग आरोपियों का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार जुलाई-2015 में मधु कालोनी में रहने वाली एक नाबालिगा के साथ गैंग रेप की घटना को गांव दड़वा में अंजाम दिया गया था। मधु कालोनी की रहने वाली यह लड़की अपनी मां के काम में हाथ बंटाने के लिए लालद्वारा के नजदीक से जा रही थी कि तभी उनके जानकार शांति कालोनी निवासी मोहित ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा। 

जब उसने मोटरसाइकिल पर बैठने से इन्कार कर दिया तो उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठा लिया गया और उसे गांव दड़वा के पास ले गया। जहां उसके अन्य साथियों शांति कालोनी निवासी शुभम, महादेव कालोनी निवासी रवि तथा 2 अन्य नाबालिगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।  इन दोनों नाबालिगों से उनके माता-पिता की उपस्थिति में पूछताछ की गई। बाद में उन्हें बाल सुधार गृह अम्बाला में भेज दिया गया। 3 अन्य आरोपियों मोहित, शुभम व रवि का मामला ए.डी.जे. की कोर्ट में चला। लगभग एक दर्जन से अधिक गवाहों के इस मामले में बयान हुए। दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए ए.डी.जे. नरेश कतियाल ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।