नाबालिग छात्रा से गंदी बातें करने के दोषी को 3 साल की कैद

8/9/2022 9:38:38 AM

पानीपत: कस्बा समालखा में एक छात्रा को बार-बार तंग करने व जबरदस्ती मोबाइल देकर गंदी बातें करने के दोषी को पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल की सजा व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2020 का है। थाना समालखा पुलिस में नाबालिग लड़की ने शिकायत देकर कहा था कि वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे कृष्ण नामक युवक बार-बार परेशान कर रहा है। एक दिन कृष्ण ने उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती फोन दे दिया। वहीं परिवार के सदस्य को मारने की धमकी भी लगातार देता रहा।

जब उसने उससे फोन पर बात की तो उसने गंदी-गंदी बातें करनी शुरू कर दीं। इस बारे में छात्रा ने अपनी मां को बताया था। इसके बाद नाबालिग लड़की ने अपनी मां के साथ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इस पर कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला अदालत में चल रहा था, जहां सोमवार को ए.एस.जे. सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में कृष्ण को 3 साल कैद व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। इसके साथ भारतीय दंड संहिता की धारा-354-ए में 1 साल की सजा सुनाई गई है।

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Isha