पेटवाड़ तोडफ़ोड़ के 35 दोषियों को 3-3 वर्ष कैद

2/3/2019 11:04:45 AM

हिसार(ब्यूरो): अदालत ने पेटवाड़ गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद घरों में तोडफ़ोड़, मारपीट के मामले में 35 व्यक्तियों को 3-3 साल कैद की सजा व 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत में एक नाबालिग का मामला विचाराधीन है जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।  अदालत में सजा के बाद जमानत याचिका लगाई गई जो मंजूर कर ली गई। इस संबंध में 3 जनवरी 2008 को नारनौंद थाने में जय सिंह वासी पेटवाड़ की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। अदालत ने इस मामले में 35 लोगों को दोषी करार दिया था। शनिवार को अदालत ने इनमें से 35 दोषियों को सजा सुनाई। इस मामले में नारनौंद पुलिस ने 52 नामजद लोगों के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 

इस मामले में 7 भाइयों सहित 15 आरोपी भगौड़े हैं।  सजा पाने वालों में अमरीश, प्रदीप, राजेश, बजे सिंह, जसबीर, राजेश, रामकिशन,भीम सिंह, कुलबीर, प्रदीप, राजेश, राममेहर, राज कुमार, मनोज पुत्र टेक राम, मनोज पुत्र महाबीर, राजेश, रोहित, किस्मत, दयानंद, संदीप, हरपाल, बलवान, जयबीर, जगता, बीना सिंह, राजेश, धर्मेंद्र, मुकेश, कृष्ण, निर्मल, राजीव, धर्मबीर, सतबीर, सुरेश, राजू शामिल हैं। 
 

Deepak Paul