बहुचर्चित डिंगरहेडी गैंगरेप व दोहरे हत्याकांड मामले में इंसाफ, CBI कोर्ट में 4 आरोपी दोषी करार

4/10/2024 9:37:43 PM

पंचकूला(उमंग श्योराण): बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक बलात्कार व दोहरे हत्याकांड मामले में करीब साढ़े 7 साल के लंबे इंतजार के बाद पीड़ित इंसाफ मिला है। पंकूला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट ने मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है, इसके अलावा 6 को बरी कर दिया है। कोर्ट द्वारा अभी दोषियों को सजा नहीं सुनाई गई है, हलांकि कोर्ट ने सजा के लिए फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 अप्रैल की तारीख दी। अगली सुनवाई कोर्ट सजा सुनाएगा।  

इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। जिनमें से विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को दिया गया कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके अलावा तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।

तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात "कुल्हाड़ी गैंग" के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कथित तौर पर कुल्हाड़ी गैंग के आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को खून से लथपथ छोड़कर भाग गए थे। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार और अभिषेक राणा ने दी जानकारी।

काबिलेजिक्र है कि सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।

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Content Editor

Saurabh Pal