रिश्वत लेने के जुर्म में ए.एस.आई. को 4 साल कैद व जुर्माना

5/29/2018 8:50:27 AM

जींद:  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करने की एवज में 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में तत्कालीन ए.एस.आई. को 4 वर्ष कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोग के अनुसार हाडवा गांव के उदय सिंह ने 8 सितम्बर 2014 को स्टेट विजीलैंस ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि 16 जून को सिविल लाइन पुलिस चौकी में शिकायत देकर उसने रविंद्र कुंडू और रामराय गांव के पवन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। दोनों पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 10 लाख 40 हजार रुपए हड़पने का आरोप था।

मामले की जांच का जिम्मा सिविल लाइन चौकी के ए.एस.आई. रमेश कुमार को सौंपा गया था। उदय सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की एवज में ए.एस.आई. रमेश कुमार 2 हजार रुपए की मांग कर रहा है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर नायब तहसीलदार लखविंद्र सिंह को नियुक्त किया गया था, जबकि कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निरीक्षक आजाद सिंह को जिम्मा सौंपा गया।

टीम में उप निरीक्षक कृष्णलाल, ए.एस.आई. अनिल, देवेंद्र, हवलदार ओमप्रकाश को शामिल किया गया। छापामार दल ने शिकायतकर्ता को 1000-1000 रुपए के 2 नोट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर और पाऊडर लगाकर दिए।

योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता ने नोटों को सिविल लाइन पुलिस चौकी पहुंचकर ए.एस.आई. रमेश को सौंप दिए। इशारा मिलते ही छापामार दल ने ए.एस.आई. रमेश को पकड़ लिया। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने तत्कालीन ए.एस.आई. रमेश को 4 साल कैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

Rakhi Yadav