पॉपी स्ट्रॉ रखने के जुर्म में दोषी को 4 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सुनाई सजा

2/12/2018 12:56:23 PM

कैथल(ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम. धौंचक के न्यायालय ने अवैध रूप से 25 कि.ग्रा. पॉपी स्ट्रॉ रखने के जुर्म में दाबन खेड़ी निवासी लखविंद्र सिंह पुत्र बलकार सिंह को 4 वर्ष की कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। एक अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.एम. धौंचक के न्यायालय ने सीवन नवासी रणजीत सिंह पुत्र राज सिंह को 6 ग्राम स्मैक रखने के जुर्म में 15 माह कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 माह की अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।