हरियाणा के इस सरकारी विभाग में 45 में से 43 पद थे खाली, हाईकोर्ट ने दिए तुरंत भर्ती के आदेश
punjabkesari.in Monday, Jan 20, 2025 - 04:32 PM (IST)
चंड़ीगढ़ : हरियाणा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 स्वीकृत पदों में से 43 पद खाली हैं। यह जानकारी एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार को इस मामले में तुरंत उचित कार्रवाई कर भर्ती करने का आदेश दिया।
दरअसल, हाईकोर्ट के एक वकील विजय दीप ने एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें हरियाणा में दूध में हानिकारक पदार्थों के मिलावट के खिलाफ कानून में संशोधन करने की मांग की थी। याचिका के अनुसार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मिलावटी खाद्य उत्पादों का निर्माण या बिक्री करता है, तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा।
मिलावटखोरी में ये है सजा
इन मामलों में दोषी व्यक्ति पर जुर्माना, सजा या दोनों का प्रावधान है और जुर्माना एक लाख रुपये तक हो सकता है। जबकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा 6 महीने से 7 साल तक भी हो सकती है। याचिका में बताया गया कि दूध में मिलावट के कारण लोगों को कई गंभीर बीमारी होती हैं।
सुनवाई के दौरान पता चला पद हैं खाली
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता के नोटिस पर विचार कर इस पर आदेश पारित करें। सूचना 60 दिनों के भीतर दी जाए। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 स्वीकृत पदों में से 43 पद खाली हैं। जिस कारण मिलावट पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में तुरंत उचित कदम उठाने का आदेश दिया।