हरियाणा में 535 अवैध कालोनियां होंगी वैध: सीएम

9/21/2018 11:04:56 AM

चंडीगढ़(धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक एमिनिटिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूनिसिपल एरियाज (स्पैशल प्रोविजन्स) एक्ट-2016 के अंतर्गत 535 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी दे दी है। जिससे इन कॉलोनियों में अब मुख्य आवश्यक सेवाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी।

इन 535 कालोनियों में से नगर निगम क्षेत्रों में 254, नगर परिषद क्षेत्रों में 100 और नगर पालिका क्षेत्रों में 181 कालोनियां हैं। मुख्यमंत्री ने इन कालोनियों के निवासियों को पहले की तरह मनमाने ढंग से तथाकथित निर्धारित विकास शुल्क से राहत ही नहीं दी, बल्कि एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए वैधानिक शुल्क कलैक्टर दर के अनुसार केवल 5 प्रतिशत तय किया है, जिसका भुगतान करना होगा।

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम में 32 कॉलोनियां, फरीदाबाद में 9, करनाल में 23 और पानीपत में 29 कॉलोनियों को पहले से ही नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा चुका है। राज्य की 200 से अधिक कॉलोनियों का अभी भी अध्ययन चल रहा है। जल्द ही इन्हें नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है।
 

Rakhi Yadav