हथियार के बल पर की थी कैब चालक से लूट, अब सात साल तक जेल में भुगतेंगे कठोर सजा

punjabkesari.in Monday, Oct 27, 2025 - 08:29 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): हथियार के बल पर कैब चालक से मोबाइल व नकदी लूटने के मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए साल साल कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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पुलिस के मुताबिक, 17 दिसंबर 2023 को सिटी थाना गुड़गांव पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत के माध्यम से बताया कि यह निजी कम्पनी में टैक्सी चलाता है। 15 दिसंबर 2023 को जब यह कंपनी का स्टाफ को लेने के लिए जैकबपुरा पहुंचा तो वहां गली में 1 मोटरसाईकिल पर सवार 3 युवक आए और इसकी गाड़ी की तरफ रुकने का इशारा किया। जब इसने गाड़ी रोकी तो 2 लड़के उतर गए और बोले ऐसे गाड़ी चलाते हैं और उन्होंने इसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। फिर एक लड़के ने इसकी कमर पर पिस्टल लगा दी और बोले जो है तुम्हारे पास निकाल दे, उन लड़कों ने इसकी गाड़ी से फोन, इसकी जेब से रुपए और अन्य सामान लूट लिया व जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अंबेडकर नगर निवासी आशंक उर्फ सनकी, फर्रूखनगर निवासी विक्की गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। 

 

अदालत ने उन्हें सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए आशंक को धारा 392 IPC के तहत 7 वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार का जुर्माना व धारा 506, 34 IPC के तहत 1 वर्ष की कैद की सजा व 5 हजार रुपए का जुर्माना तथा आरोपी विक्की गिरी को धारा 392, 397 IPC के तहत 7 वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 506, 34 IPC के तहत 1 वर्ष की कैद की सजा व 5 हजार रुपए का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1b)(a) के तहत 2 वर्ष की कैद की सजा व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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