75 फीसदी आरक्षण का मामला, फिर टली आज की सुनवाई, अब इस दिन आएगा फैसला
punjabkesari.in Friday, Feb 11, 2022 - 01:03 PM (IST)

दिल्ली (कमल कांसल) : हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवियों को 75% आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस मामले में आज की सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या झारखंड और आंध्र के भी ऐसे कानून पर हाईकोर्ट में लंबित मामले अपने पास ट्रांसफर कर साथ सुनवाई करें।
पिछले साल जारी हुई थी अधिसूचना
हरियाणा सरकार ने स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 15 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया था। इसकी अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी गई थी। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई थी। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहने की बात भी कही गई थी साथ ही आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया था। अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे।
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