सतवंत हत्याकांड मामला: 7वें दोषी को उम्रकैद, 31 हजार रुपए जुर्माना

6/6/2018 9:44:01 AM

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने हलालपुर के सतवंत हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर 7वें दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 31 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। इस मामले में 6 दोषियों को मई, 2014 में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। 

गांव हलालपुर के सुनील ने 29 नवंबर, 2011 को खरखौदा थाना में शिकायत दी थी कि वह अपने भाई सुरेंद्र के साथ भाई सुरेश के घर गया था। वहां पर परिवार का सोमबीर, सतवंत, सुनीता, निर्मला, उर्मिला, कमलेश भी मौजूद थे। उनके परिवार में 30 नवंबर, 2011 को भात था। इसकी तैयारियों के लिए सभी एकत्रित हुए थे। इसी दौरान गांव का आशु, विजयपाल, धर्मबीर, सतबीर, विक्रम व 6 महिलाएं और 10 अन्य युवक आए और उन पर हमला कर दिया था। 

आशु व एक अन्य युवक हाथ में पिस्टल लिए थे। उन्होंने गोली चला दी थी। गोली लगने से सुरेंद्र, सतबीर व सतवंत घायल हो गए थे। घायलों को दिल्ली के पूठ खुर्द अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सतवंत की मौत हो गई थी। हमले का कारण सैदपुर के पास स्थित प्लाईवुड की फैक्टरी में सुरेंद्र व आशु के बीच हुई कहासुनी बनी थी। कहासुनी दोनों के वाहनों में सामान की ढुलाई के चक्कर लगाने को लेकर हुई थी। 

पुलिस ने मामले में हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन ए.एस.जे. मनीषा बत्तरा की अदालत ने 2 मई, 2014 को हलालपुर निवासी कपिल, अजय उर्फ  आशु, धर्मबीर, विक्रम, राजदीप व राकेश को दोषी करार दिया था। अदालत ने राजेश, अनिल व शनिदेव को बरी कर दिया था। दोषियों को अदालत ने उम्रकैद व 31-31 हजार रुपए जुर्माना किया था।

वहीं, मामले में फरार चल रहे आरोपी विजयपाल को 3 जून, 2015 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त लाठी बरामद की थी। मंगलवार को आरोपी विजयपाल के मामले में सुनवाई की गई। जिस पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 31 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। 
 
 
 


 
 

Rakhi Yadav