मंत्रिमंडल की बैठक में 9 एजैंडों पर लगी मोहर, 2 टेबल एजैंडों पर सहमति

3/9/2019 12:35:20 PM

चंडीगढ़ (बंसल /पांडेय): मुख्यमंत्री अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 16 में से 9 एजैंडे ही पास हुए जबकि 4 टेबल एजैंडों में से 2 पर ही सहमति बन पाई। अब हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में अवैध वाणिज्यिक प्रयोग वैध हो जाएगा, क्योंकि आवास बोर्ड की ओर से विकसित कालोनियां, जो पालिकाओं को हस्तांतरित की जा चुकी हैं और अंतिम विकास योजना में प्रकाशित कमॢशयल जोन के रूप में नामित क्षेत्र में हैं, में आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में अवैध परिवर्तन को नियमित करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। 

चीका में 5 एकड़ में बनेगी गौशाला
श्री कृष्ण गोपाल सेवा समिति, नगर समिति, चीका को गौशाला निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि की बिक्री से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा नगर निगम, गुरुग्राम की 1500 वर्ग मीटर भूमि पैट्रोल पम्प के रिटेल-आऊटलेट के लिए भारतीय तेल निगम लिमिटेड को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टïे पर देने की स्वीकृति दे दी गई।

ऋण समझौतों पर 2000 रुपए का स्टाम्प शुल्क हटेगा
छोटे एवं सीमांत किसानों और आॢथक रूप से कमजोर वर्गों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लाभाॢथयों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत विभिन्न ऋण समझौतों पर 2000 रुपए के स्टाम्प शुल्क को हटाने का फैसला किया है।

औद्योगिक लाइसैंसिंग नीति, 2015 में संशोधन को स्वीकृति
औद्योगिक लाइसैंसिंग नीति, 2015 में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई। अब कालोनी की स्थापना के उद्देश्य के लिए वेयरहाऊसिंग इकाइयों को उद्योग का हिस्सा माना जा सकता है। औद्योगिक इकाई में कालोनी के हिस्से या पर्याप्त मांग पर समस्त कालोनी को वेयरहाऊसिंग के लिए प्लाट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है। कृषि उत्पाद के अलावा, वेयरहाऊस पर लागू परिवर्ततन शुल्क लगाया जाएगा। कालोनाइजर को पूरी औद्योगिक कालोनी में अवसंरचना सुविधाओं को पूरा करना होगा।

रोहतक की 7400 वर्ग गज भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति
रोहतक-गोहाना एलिवेटेड रेल ट्रैक और साथ बनाए जाने वाले रोड के रास्ते में पडऩे वाले मकानों/दुकानों के पुनर्वास के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की 2177 वर्ग गज भूमि और पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्नातकोत्तर आयुॢवज्ञान संस्थान, रोहतक की 7400 वर्ग गज भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी गई। नगर निगम, रोहतक को जमीन के दोनों टुकड़ों के हस्तांतरण के बाद नगर निगम की ओर से योजना संबंधित भूमि मालिकों से लिखित सहमति और निर्धारित कानूनी प्रकिया का पालन करने उपरांत ही लागू की जाएगी।

सौर ऊर्जा नीति-2016 में संशोधन
सौर ऊर्जा नीति-2016 में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई। सभी कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जिन्होंने 13 फरवरी, 2019 तक कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना के पंजीकरण के लिए हरेडा को आवेदन किए हैं, भूमि खरीदी है या 30 वर्ष के लिए पट्टïे पर जमीन ली है और उपकरण व मशीनरी खरीदी है या खरीद के लिए कम से कम 1 करोड़ प्रति मैगावाट का निवेश किया है, को परियोजनाओं के शुरू होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए व्हीङ्क्षलग और ट्रांसमिशन शुल्क से छूट होगी, जबकि कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए क्रास सबसिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।  

हिसार की डेयरियों को शहर के बाहर मिलेगी जमीन
हिसार में डेयरियों के स्थानांतरण के लिए नगर निगम को जमीन उपलब्ध करवाने के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बाहरी इलाके में रैवेन्यू एस्टेट, बीड़, हिसार में स्थित 50 एकड़ भूमि, जो हिसार के दक्षिणी बाईपास के करीब है, पर डेयरी प्लाजा बनाया जाएगा। उस जमीन पर डेरियों को स्थानांतरित किया जाएगा।

Shivam