नशीला पदार्थ पाए जाने पर आरोपी को दोषी करार, 12 साल कारावास व जुर्माना की सजा

6/7/2022 11:08:14 AM

जींद(अनिल): थाना उचाना के तहत मादक व नशीला पदार्थ अधिनियम के उलंघन के एक मामले में आरोपी युवक संदीप   को अदालत एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 12 साल कैद व 1 लाख 45 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जा से पुलिस को 2018 में 117 किलो चूरा पोस्त व 5 किलो गांजा बरामद किया था।

आरोपी संदीप को नशीला पदार्थ सहित काबू करके उसके खिलाफ थाना उचाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया व तमाम सबूतों के साथ आरोपी को अदालत के सामने पेश कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। यह मामला तब से अदालत में विचाराधीन था।

 

Content Writer

Isha