शराब ठेके पर गोली चला जानलेवा हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयोग कार बरामद

5/19/2021 11:27:13 AM

बापौली : भलोर गांव में गत दिनों शराब ठेके पर ठेकेदार पर पिस्तौल से गोली चला जानलेवा हमला करने के मामले मे पुलिस ने 5 आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान भोडवाल माजरी निवासी विजय पुत्र धज्जे सिंह, प्रदीप उर्फ मोडा पुत्र इकबाल, कुलदीप उर्फ कुली पुत्र शाहब सिंह, जोनी पुत्र जगपाल निवासी भोडवाल माजरी व युसुक्कपुर शामली यू.पी. निवासी प्रताप पुत्र राजपाल के रूप में हुई।

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शराब ठेके पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उक्त वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी वारदात को अंजाम देने के पश्चात पुलिस से बचने के लिए यू.पी. में जाकर छुप गए थे। सोमवार को वापस पानीपत आए तो सी.आई.ए. 2 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देते हुए आरोपियों को भोडवाल माजरी अड्डे से काबू किया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग एक एसेंट कार बरामद कर गिरफ्तार उनको मंगलवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

सी.आई.ए.-2 प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गत 2-3 मई की शाम पुलिस कंट्रोल रूम से थाना बापौली पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेन्द्र पुत्र भुल्लाराम निवासी भल्लौर लड़ाई-झगड़े में गंभीर रूप से घायल होकर इलाज के लिए मैक्स प्लस अस्पताल पानीपत में दाखिल है। सूचना मिलते ही थाना बापौली पुलिस अस्पताल में पहुंची तो पुलिस टीम को सुरेंद्र के दोस्त दीपक पुत्र बलवान निवासी बिहोली ने शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी सुरेंद्र निवासी भल्लौर के साथ बापौली एरिया के शराब के ठेकों में हिस्सेदारी है। 2 मई को वे दोनों भलौर शराब के ठेके के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे, इसी दौरान संजाली की ओर से एक कार आई जिसने सीधी टक्कर मारने की कोशिश की। उक्त कार से 5 लड़के नीचे उतरे जिनके हाथों में डंडे, तेज हथियार व एक के हाथ में पिस्तौल थी। उक्त लड़कों ने पास में खड़ी उसकी बोलैरो कार के सारे शीशे तोड़ दिए तो उनसे डर के मारे- वह ठेके के पीछे खेत में भाग गया।

उक्त पांचों ने उसके साथी सुरेन्द्र पुत्र भल्ला राम निवासी भलौर व नितिन पुत्र परशराम निवासी हल्दाना को डंडे व तलवार से चोट मारने के बाद जान से मारने की नीयत से पिस्तौल से कई फायर किए और धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। दीपक की शिकायत पर थाना बापौली में आरोपियों के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमला, जान से मारने की धमकी देने की विभिन्न धाराओं व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश आरंभ कर दी गई थी।

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Content Writer

Manisha rana