आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा, 90 हजार रुपए लगा जुर्माना

1/9/2023 6:30:02 PM

कैथल(जयपाल): कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक 14 वर्षीय आठवी की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 90,000 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान न करने पर उसे  18 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़िता को 45000 की रकम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को रुपए दिए जाएंगे।

 

दोषी ने छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले गया था

 

बता दें कि 21 मई 2021 को छात्रा घर से बिना बताए बिट्टू निवासी प्यौदा के साथ कहीं चली गई। जिसके बाद परिजनों उसकी तलाश करना शुरू कर दी,लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने बिट्टू पर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का एफआईआर दर्ज कराया।

 

पुलिस ने लड़की को फतेहपुर राजस्थान से बरामद किया

 

वहीं पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को 20 जून 2021 को राजस्थान के फतेहपुर से बरामद किया। जिसके बाद उसका मेडिकल कराया गया तो दुष्कर्म की पुष्टि हो गई और पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विभिन्न धाराओं के साथ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। इस मामले में दो साल तक पैरवी होने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल आरोपी जेल में ही बंद है।

 

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma