कार्रवाई: नशीले पदार्थ के साथ व्यक्ति गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में गांजा किया बरामद

punjabkesari.in Thursday, May 12, 2022 - 11:53 AM (IST)

बादशाहपुर : नारकोटिक्स ड्रग्स एवं नशीले पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत बादशाहपुर पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे अवैध नशीले करोबार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कस्बे के झिमर मोहल्ले में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करते हुए आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजे पुत्र बादाम से डेढ़ किलो गांजा बरामद कर एन.डी.पी.एस. एक्ट में मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश कर भोंडसी जेल भेज दिया। झिमर मोहल्ले में लम्बे समय से नशीले कारोबार को लेकर लोगों द्वारा शिकायतें पुलिस को दी जा रही थी, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। 

इससे पहले भी झिमर मोहल्ले के युवक लाला को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ सी.आई.ए. टीम ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बादशाहपुर के कस्बे में अवैध नशे के कारोबार पर अब नकेल कसती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस पर पुलिस ने अपना शिंकजा कसना शुरू कर दिया है। बादशाहपुर थाना प्रभारी संदीप के निर्देश पर जगह जगह छापेमारी कर कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ गांजा बरामद किया जा रहा है। पुलिस द्वारा दर्ज किये गये इस केस में आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है।

एक कानून में क्या है सजा का प्रावधान 
एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने, बनाने, रखने, बेचने, खरीदने, दूसरी जगह भेजने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करने और इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है।धारा 20 में क्लॉज के बी के हिस्से के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास इतना ड्रग्स पाया जाता है जो कम मात्रा से ज्यादा हो और और भले ही कमर्शियल क्वांटिटी से कम हो तो, ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Content Writer

Manisha rana

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