अल-फलाह समेत 26 निजी विश्वविद्यालयों पर होगा एक्शन, हरियाणा सरकार लाएगी नया कानून
punjabkesari.in Monday, Dec 22, 2025 - 11:53 AM (IST)
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर कड़ी रोक लगाने जा रही है। इसके लिए हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है। इस विधेयक के लागू होने के बाद कोई भी निजी विश्वविद्यालय बिना अनुमति नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेगा, निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दे पाएगा और पाठ्यक्रमों के नाम बदलकर छात्रों या उनके अभिभावकों को गुमराह नहीं कर सकेगा।
संशोधन में यह प्रावधान भी है कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार किसी भी निजी विश्वविद्यालय में प्रशासक नियुक्त कर सकती है। नियुक्त प्रशासक विश्वविद्यालय की आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर मान्यता रद्द करने के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेगा। इसके अलावा नए कानून में एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने और प्रबंधन भंग करने का अधिकार भी रखा गया है।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को पेश करेंगे। विधेयक में 26 निजी विश्वविद्यालयों की सूची भी शामिल की गई है, जिन पर प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। इनमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां देशविरोधी गतिविधियों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।
सरकार का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी गई मान्यता का दुरुपयोग न हो। नए कानून के लागू होने के बाद प्रशासक के माध्यम से विश्वविद्यालयों की मनमानी पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। संभावना है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जल्द ही प्रशासक नियुक्त कर उसकी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मान्यता रद्द की जा सकेगी।
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