गांव अनंगपुर में अवैध रुप से बन रहे 140 फार्म हाउसों पर गाज (VIDEO)

3/23/2018 11:14:38 PM

फरीदाबाद(देवेन्द्र कौशिक): फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त मोहम्मद साईन ने एक बड़ी पहल करते हुए फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में अवैध रुप से बनाए जा रहे लगभग 140 फार्म हाउसों में कार्रवाई की तलवार लटका दी है। साथ ही अब उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस गांव की जमीन की बिना निगम तथा निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी के रजिस्ट्री की हैं।

निगमायुक्त ने इन फार्म हाउसों को लेकर जिला उपायुक्त को एक पत्र लिख कर न केवल इस मामले में तहसील विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाया है, बल्कि जिला उपायुक्त से इस पूरे मामले की समयबद्ध जांच करा कर रिपोर्ट भी मांगी है। निगमायुक्त ने पुलिस आयुक्त से यहां पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलफ मामला दर्ज कर जांच करने को तो कहा ही है साथ ही जिला वन अधिकारी से इन अवैध निमार्णों को तोडऩे के लिए भी लिखा है। यही नहीं निगमायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जानकारी हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव ,मंडलायुक्त, निदेशक भूमि रिकार्ड हरियाणा, को भी देते हुए जरुरी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया है।

दरअसल, फरीदाबाद के सूरजकुंड में आने वाले अनंगपुर गांव के रकवे में लगातार बढ़ रहे अवैध निमार्णों को लेकर गत दिवस नगर निगम के डीटीपी की अध्यक्षता में एक सर्वे अभियान चलाया गया, जिसमें यह पाया गया कि इस रकबे में लगभग 80 अवैध निमार्णों का चारदीवारी सहित पूरा निर्माण हो चुका है तथा लगभग 60 अवैध निर्माण ऐसे हैं जिनकी डीपीसी तक का काम पूरा हो चुका है।

निगम के इस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
निगमायुक्त के अनुसार यह निर्माण पूरी तरह से नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 249, 250 ,251, 252, 261 ,262, 267, 346, 347, 348, 349, 350सी, 359, 361, 376, 383, 384, 408(ए), (3)(4) का तो उल्लघंन है ही साथ ही यह पंजाब सिडूल रोड एंड कंट्रोल एरिया प्रतिबंध आफ अन रेगुलेटिड डवलपमेंट एक्त 1963 और विशेपकर सेक्शन तीन बी, सात, सात ए, 11 ए, बी आफ एक्ट नम्बर 8 आफ दी हरियाणा डवलपमेंट एंड रेजूलेशन आफ अरवन एरिया एक्त 1975 का भी उल्लघंन है।

निगमायुक्त मोहम्मद साईन  के अनुसार इस सर्वे के दौरान यह पाया गया कि इस क्षेत्र में लगातार इस जमीन का मालिकाना हक रजिस्ट्री द्वारा न केवल बदलता रहा है बल्कि लगातार यहां पर जमीन के गैरकानूनी सबडिविजन भी होते रहे हैं। उनके अनुसार जिला उपायुक्त कार्यालय को भूमि रिकार्ड का मालिक होता कका मानना है कि यह सब बिना सबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। उनके अनुसार  सबरजिस्ट्रार कार्यालय ने इस भूमि की रजिस्ट्री बिना निगम आयुक्त तथा निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी के की है जो कि हरियाणा नगर निगम एक्ट के विरूद्ध है।

यही कारण है कि मोहम्मद साईन ने जिला उपायुक्त अतुल द्विवेदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि इस मामले की एक समयबद्ध जाचं कराए ताकि दोषी अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जा सके। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के इन रजिस्ट्रियों को किया है। निगमायुक्त ने मामले की जानकारी वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव को देते हुए इस मामले में जरुरी कार्रवाई के निदेश मंडलायुक्त व निदेशक भूमि रिकार्ड को करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मंडलयुक्त को भी इस पत्र की प्रति भेजते हुए उनसे जिला उपायुक्त कार्यालय को अंनगपुर में हुई भूमि की खरीद फरोख्त सहित अन्य रिकार्ड उनके कार्यालय में भेजने के निर्देश देने का आग्रह किया है।

फार्म हाउस मालिकों खिलाफ भी कार्रवाई
इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि निगम आयुक्त ने जिला पुलिस आयुक्त से यहां पर अवैध रुप से निर्माण करने, भूमि का सबडिविजन करने वाले भूमि मालिकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर जांच कराने के लिए कहा है। निगमायुक्त ने जिला वन अधिकारी से भी इन अवैध निमार्णां के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने को कहा है।

निगमायुक्त की इस पहल के बाद यह माना जा रहा है कि फरीदाबाद में अवैध निमार्णों के खिलाफ यह सबसे बडी कार्रवाई होगी क्योंकि इन 140 फार्म हाउसों में प्रदेश के कई बड़े राजनेताओं व अधिकारियों के फार्म हाउस भी शामिल हैं। यही नहीं जिस प्रकार से तथ्य सामने आए हैं उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि इस सारे मामले की गाज तहसील के उन अधिकारियों पर गिरना तय है जिन्होंने इस मामले में नियम व कानूनों का पालन न करते हुए आंख बंद कर के रजिस्ट्री की हैं। माना जा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन देने का वर्तमान सरकार का वायदा अब कम से कम फरीदाबाद में पूरा हो जाएगा।

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