सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांत एंकलेव में बने निर्माणों को प्रशासन ने किया ध्वस्त

4/1/2019 6:06:38 PM

फरीदाबाद (सूरजमल): सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में जिला प्रशासन ने कांत एन्कलेव में बने 14 निर्माणों को धवस्त करने की कार्रवाई सोमवार को शुरू कर दी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कांत एंक्लेव को पीएवपीए संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सभी निर्माण गिराने के आदेश दिए थे। उक्त क्षेत्र में 44 प्लाटों पर 42 निर्माण थे, जिनमें से 31 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई तक स्वयं ही अपने निर्माण गिराने का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। बाकी निमार्णधारकों के पास 31 मार्च 2019 तक का समय था। 

सोमवार को समय सीमा खत्म होने के साथ ही बाकी के निर्माणों को तोडऩे की कार्रवाई जिला प्रशासन पर पुलिस सुरक्षा के बीच सोमवार की सुबह शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के साथ इस कार्रवाई में कानून व्यवस्‍था को सुनिश्चित करते हुए ‌डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने पांच टीमों का गठन करते हुए डयूटी मेजिस्ट्रेट तैनात किए थे।

एसटीपी संजीव मान ने बताया कि कांत एन्कलेव के ब्लाक नंबर दो में चार निर्माण, ब्लाक तीन में आठ निर्माण व ब्लाक चार में एक निर्माण धवस्त करने की कार्रवाई की गई। इसक अलावा एक फिल्म स्टूडियो निर्माण गिराने की कार्रवाई की जा रही है। 

Shivam