20 अप्रैल के बाद विभिन्न जिलों में राहत देने को लेकर सरकार ने तैयार किया रोड मैप, जानें

4/19/2020 5:53:41 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में 20 अप्रैल के बाद आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आवश्यक सामान इधर से उधर ले जाने के लिए रेल सेवा, भारी वाहनों के अलावा हौजरी, टैक्स्टाइल इंडस्ट्री सहित कई तरह की उत्पादन यूनिट्स को शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा रही है और सरकार की ओर से ग्रीन जोन वाले जिलों में राहत देने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा राहत वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने पर विशेष फोकस रहेगा।

सरकार ने राहत दिए जाने वाले जिलों के अधिकारियों को भी यह सख्त निर्देश जारी किए हैं कि राहत दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए और धारा 144 के चलते किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। इसके अलावा घरों से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नियमों की उल्लंघना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री की ओर से इस कार्ययोजना पर मोहर लगने के बाद ही लॉकडाऊन में कम जोखिम वाले जिलों में राहत दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि देश के दूसरे राज्यों की तरह हरियाणा में भी 23 मार्च से लॉकडाऊन है। दवाइयों की दुकानें, राशन की दुकानें, सब्जियों की सेल शैड्यूल के अनुसार की जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 27 लाख परिवारों को सरकार राशन के अलावा वित्तीय सहायता दे चुकी है। लॉकडाऊन की अवधि को 28 दिन का समय हो गया है और ऐसे में अब कुछ उत्पादन यूनिट्स के अलावा सरकार की ओर से आवश्यक सेवाओं को लेकर छूट दिए जाने की तैयारी की जा रही है। 



मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू करने, मछली एवं हेचरी उत्पादन शुरू करने, ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों के अलावा ढाबे, ट्रक रिपेयरिंग,किताबों व स्टेशनरी की दुकानें खोलने के अलावा टैक्सटाइल, हौजरी, दैनिक उपभोग वस्तुओं के कारखानों को 20 अप्रैल के बाद एक नियमावली के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि 20 अप्रैल के बाद प्रदेश के करीब 595 राहत शिविरों में रह रहे करीब 17 हजार प्रवासी मजदूरों को भी उनके गंतव्य तक पहुंचाए जाने की योजना बनाई जा रही है। 

इसके अलावा ईंट-भट्ठों में भी उत्पादन पर छूट दी जाएगी। शराब, गुटका व च्यूंग्म की सेल पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा विवाह समारोह को लेकर भी कुछ राहत दी जा सकती है। 20 से अधिक लोगों के समारोह में एकत्रित न होने को लेकर संबंधित जिलाधीश की ओर से अनुमति प्रदान करने की छूट 20 अप्रैल के बाद दी जाएगी।

9 जिले हुए कोरोना मुक्त


अब तक हरियाणा में कोरोना के 227 केस पॉजीटिव आ चुके हैं। 88 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 137 अभी एक्टिव केस हैं। राहत भरी बात यह है कि अब तक महेंद्रगढ़, झज्जर व रेवाड़ी में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा सिरसा, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, यमुनानगर व फतेहाबाद भी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। नूंह, पलवल, फरीदाबाद व गुरुग्राम रेड जोन में हैं और इन्हीं 4 जिलों में सबसे अधिक केस हंै। इसके अलावा पिछले 2-3 तीन दिनों में पंचकूला में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 

मछली पालन को हरी झंडी
गैर स्त्रोत से हरियाणा मछली उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। यहां की मछली कई राज्यों में जाती है। ऐसे में अब मछली पालन करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दे दी है। हरियाणा में करीब 14 हजार हैक्टेयर में तालाब के अलावा 900 हैक्टेयर झीलों में, 5 हजार किलोमीटर नदियों में, 22 हजार किलोमीटर कैनाल में मछली उत्पादन होता है। हरियाणा में प्रति वर्ष 1 लाख 42 हजार टन मछली उत्पादन होता है। मछली पालन के शुरू होने से हजारों मछली उत्पादकों को लाभ मिलेगा।



मनरेगा मजदूरों को मिलेगा काम
वहीं संकट के इस दौर में मजदूरों को काम देने के इरादे से सरकार की ओर से 20 अप्रैल के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू किया जाएगा। मनरेगा मजदूरों से सिंचाई एवं कृषि संबंधी कार्य लिए जाएंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक विशेष योजना के अंतर्गत ही काम शुरू करवाया जाएगा। गौरतलब है कि मनरेगा के अंतर्गत हरियाणा में करीब 16.62 लोग जुड़े हुए हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिन 284 रुपए मजदूरी दर दी जाती है।

Shivam