23 साल बाद मिलेगी पालुवास गांव को 400 करोड़ की लंबित पड़ी संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

punjabkesari.in Saturday, Jul 06, 2024 - 01:31 PM (IST)

भिवानी : भिवानी जिले के साथ लगते गांव पालुवास की 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिकाना हक अब गांव पालुवास की पंचायत को मिलने जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट के आदेशों पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भिवानी के लाठियावाला जोहड़ के पास की करीब 37 एकड़ विवादित जमीन पर भिवानी जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर पंचायत को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

यहां महाराणा प्रताप ट्रस्ट के महाराणा प्रताप महिला कॉलेज, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ एजूकेशन बीएड कॉलेज व बिट्स इंटरनेशनल स्कूल चल रहे है। यह जमीन भी लीज पर दी गई  है। अब इस पैसे का प्रयोग पालुवास ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास में कर सकेगी। फिलहाल पंचायत को खाली जमीन सौंपी गई है और यह तय हुआ है कि ट्रस्ट अब पंचायत को कब्जा देगा। ट्रस्ट की ओर से लोन आदि मामले निपटाए जाएंगे और नए एडमिशन कॉलेजों में नहीं किए जाएंगे। कब्जा कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। 

वहीं इस बारे में भिवानी जिला के गांव पालुवास की सरपंच पूजा, पंच सतपाल व ग्रामीण महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह जमीन करीब 237 कनाल है, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रूपये के करीब है। जिस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया था। पिछले 23 साल से केस कोर्ट में था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंचायत के हक में हुआ है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस जगह का बच्चों के हित में और ग्राम पंचायत के विकास में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जमीन का बेहतर उपयोग किया जाएगा।


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Content Writer

Manisha rana

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