खट्टर सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद रि-एम्प्लॉमेंट के मापदंडों को किया पुर्ननिर्धारित

6/22/2018 9:19:55 AM

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात रि-एम्प्लॉमेंट के मापदंडों को पुर्ननिर्धारित किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न श्रेणियों व वर्गों के कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकतम 2 वर्ष के लिए कानून व व्यवस्था, रैगुलटरी कार्य, प्रशासनिक महत्ता के कार्य, ढांचागत विकास और सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित विभागों में ही स्वीकृत की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे सभी विभागों को री-एम्प्लॉमेंट के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों का अनुसरण करना होगा, जिसके तहत प्रशासनिक विभाग उन अधिकारियों के स्तर और वर्ग का आंकलन करेगा जिनकी सेवाओं को नियमित सेवानिवृत्ति की आयु के बाद बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग एक्सटैंशन के फैसले पर पहुंचने के लिए मानदंडों का पालन करेगा।

विभाग कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उन वर्गों या श्रेणियों की पहचान करेगा जिनकी सेवाएं कनिष्ठï एवं अन्य कर्मचारियों के पदोन्नति अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं। एक्सटैंशन केवल तभी दी जाएगी जब कम से कम दो वर्ष के लिए फीडर पद से पदोन्नति पद के लिए पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे। अच्छे सेवा रिकॉर्ड के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अधिकांश ए.सी.आर. गुड या प्लस होनी चाहिए।
 

Rakhi Yadav