अब एंबुलेंस चालकों ने कोरोना मरीजों से वसूला अधिक किराया तो लगेगा इतने हजार का जुर्माना

5/5/2021 11:17:04 AM

रेवाड़ी (योगेंद्र सिंह): अब किसी एंबुलेंस चालक या उसके मालिक या संस्था ने मरीज या उसके परिजन से अधिक किराया वसूला तो उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। लगातार प्रशासन के पास शिकायत आ रही थी कि इस महामारी में भी कई एंबुलेंस चालक, मालिक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने एक कमेटी का गठन सोमवार को किया था तथा कमेटी ने किराया तय कर दिया।

वहीं इसका पालन नहीं करने पर भारी भरकम जुर्माना देने का प्रावधान भी कर दिया। कमेटी ने अब एडवांस लाइफ स्पोर्ट वाली एंबुलेंस का किराया 15 रुपए प्रति किमी एवं बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस का किराया 7 रुपए प्रति किमी तय किया है। प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि कोई एंबुलेंस चालक, मालिक उनसे तय रेट से अधिक किराया मांगता है, तो इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी दी। यदि कोई तय रेट से अधिक किराया वसूलेगा तो 50 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही चालक का लाइसेंस रद्द करने व एंबुलेंस का पंजीकरण रद्द करने के अलावा एंबुलेंस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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Content Writer

Manisha rana