पशुओं की दवा का इंसानों पर गंभीर असर, हरियाणा में जारी हुए ये आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Oct 01, 2025 - 07:12 PM (IST)

चंडीगढ़ : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पशुओं में इस्तेमाल होने वाली 34 दवाओं के निर्माण, बिक्री और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 15 एंटीबायोटिक, 18 एंटीवायरल और एक एंटी-प्रोटोजोल दवा शामिल है। यह रोक अंडा देने वाले पक्षियों, दुधारू पशुओं, मवेशियों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों, सूअरों और मधुमक्खियों पर लागू होगी।
मंत्रालय के अनुसार, इन दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग इंसानों पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल रहा था। पशुपालक इन्हें संक्रमण रोकने, दूध उत्पादन बढ़ाने और जानवरों की भूख बढ़ाने में प्रयोग कर रहे थे। नतीजतन, जब इंसान मांस, दूध या अन्य उत्पादों का सेवन करते थे तो दवाओं के अवशेष उनके शरीर तक पहुँच जाते थे। इससे आम दवाइयों का असर कम होने लगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या बढ़ने लगी।
हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग के आदेश
इस बाबत केंद्र ने 22 मई को अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे थे। अब अंतिम निर्णय लेते हुए इन दवाओं पर रोक लागू कर दी गई है। हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग ने फार्मेसियों, दवा कंपनियों और निरीक्षकों को आदेश भेज दिए हैं।
ये है सजा का प्रावधान
ड्रग कंट्रोलर ललित गोयल ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करते पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इनके सुरक्षित विकल्प बाजार में पहले से मौजूद हैं, इसलिए पशुपालकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
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