गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की घोषणा, 24 सितंबर को होगी वोटिंग, आचार संहिता लागू

8/30/2017 1:31:16 PM

पंचकूला(उमंग शयोराण): गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम के लिए 24 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। 24 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 तक वोटिंग होगी। गुरुग्राम के साथ साथ बराड़ा नगर पालिका और रादौर नगर पालिका के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही पिहोवा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9, 2 अौर 10 के लिए उप चुनाव भी इसी दौरान होंगे। इसके साथ ही रेवाड़ी के धारूहेड़ा अौर गुरुग्राम के पटौदी में भी 24 अगस्त को ही उप चुनाव करवाएं जाएंगे। इसे लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

इन चुनावों के लिए 8 से 13 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं जिसके बाद 14 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और स्क्रूटिनी होगी। चुनाव आयोग 15 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी करेगा जिसके बाद 24 सितंबर को वोटिंग होगी। गुरुग्राम नगर निगम, बराड़ा नगर पालिका और रादौर नगर पालिका के ये चुनाव ईवीएम से होंगे और इसमें नोटा का विकल्प भी शामिल होगा।

चुनावों पर सियासी खर्च में आयोग ने लगाई लगाम
पारदर्शी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने इन चुनावों के लिए खर्च की जरूरी सीमा भी तय कर दी है। नगर निगम के चुनावों के लिए खर्च की सीमा 5 लाख और नगरपालिका के चुनावों के लिए खर्च की सीमा 2 लाख रुपे तक रखी गई है। 

परिसीमन पर छिड़े विवाद के बीच आखिर हो ही गई चुनाव की घोषणा
गुरुग्राम नगर निगम चुनाव जून 2016 से लंबित चल रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम के परिसीमन को लेकर चल रही लड़ाई अभी थमी नहीं है और इसी के चलते गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में इतना वक्त लग रहा है। नगर निगम के परिसीमन को हाईकोर्ट में डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव आरडब्ल्यूए के प्रधान आरएस राठी और उनके साथियों ने चुनौती दी थी जिसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2017 में निगम चुनाव पर रोक लगा दी थी। 

कोर्ट ने कहा था कि वार्डबंदी के फाइनल नोटिफिकेशन की कोर्ट पहले समीक्षा करेगा और तब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो सकती। इसके बाद मई 2017 में फाइल नोटिफिकेश की समीक्षा करने के बाद कोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर से स्टे हटा दिया और अब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में है और अक्तूबर में इस केस में अगली सुनवाई भी होनी है मगर चुनाव आयोग के मुताबिक कोर्ट के नए निर्देशों में कहीं भी चुनाव पर स्टे लगाने की बात नहीं है और ऐसे में अब चुनावों को और नहीं टाला जा सकता।