यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पंचायत भूमि प्रयोग करने पर करना होगा वार्षिक भुगतान

6/8/2018 10:17:55 AM

चंडीगढ़: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भविष्य में किसी भी शहर के मास्टर प्लान विस्तारित किए जाने की स्थिति में यदि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या प्राइवेट डिवैल्पर्स यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उद्देश्य के लिए पंचायत की भूमि का उपयोग करते हैं तो उन्हें पंचायतों को भूमि की कलैक्टर दर का 0.5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक भुगतान करना होगा। 

धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। धनखड़ ने कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में एक नीति अधिसूचित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद भी परियोजना कार्यान्वित करते समय यदि ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली सड़क/राजस्व मार्ग/नाली/फुटपाथ का उपयोग यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए खोदे जाने पर डिवैल्पर्स को ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने बताया कि यदि पंचायत का रास्ता कंपनी द्वारा अपने खर्चे पर पक्का किया जाना है तो पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होगी। बहरहाल, यह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होगा। धनखड़ ने बताया कि पंचायत/राजस्व मार्ग मास्टर प्लान शामिल किए जाने के मामले में डिवैल्पर्स ग्राम पंचायत को इसका भुगतान करेगा। 

यहां तक कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा कालोनी की सैक्टर योजना या लेआऊट योजना अनुमोदित किए जाने पर भी यदि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है तो भी प्राइवेट डिवैल्पर्स को इसके अधिग्रहण करने के लिए भुगतान करना होगा। 
 

Rakhi Yadav