हरियाणा पुलिस भर्ती: इंटरव्यू में शामिल न करने के खिलाफ याचिका दायर

5/30/2017 1:09:15 PM

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमिशन द्वारा जुलाई, 2015 में निकाली गई 5 हजार पोस्टों की परीक्षा में शुरूआती टैस्ट पास कर लेने के बावजूद 4 याचियों को इंटरव्यू में न शामिल किए जाने के खिलाफ इन चारों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। फतेहाबाद के संदीप कुमार समेत 4 याचियों ने एडवोकेट मजलीश खान और प्रदीप सिहमार के जरिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। जिसमें हरियाणा सरकार को इसके फाइनांशियल कमिश्नर व डिपार्टमैंट ऑफ एजुकेशन के प्रिंसीपल सैक्रेटरी के जरिए, हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन और इसके चेयरमैन को पार्टी बनाया है। 

याचिका में मांग की गई है कि बुलाए गए इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टैस्ट में याचियों का नाम भी शामिल किया जाए। कहा गया है कि याचियों ने वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के तहत बुलाए गए आवेदनों का नाम फिजिकल स्क्रीनिंग टैस्ट (पी.एस.टी.), नॉलेज रिटन टैस्ट के उत्तीर्ण कैंडीडेट्स में था। इसके बावजूद याचियों का नाम इंटरव्यू के लिए फाइनल लिस्ट में नहीं आया। जिसे लेकर 23 मई, 2017 को याची ने हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को अपनी मांग रखी कि उनका नाम इंटरव्यू में शामिल किया जाए। वहीं प्रतिवादी पक्ष ने याची की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। 

इंटरव्यू टैस्ट 1 जून से 8 जून व 12 जून से 20 जून तक होना है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा याचियों याचियों को डॉक्यूमैंट्स की स्क्रूटनी की तारीख के लिए नोटिस न करना और इंटरव्यू में न बिठाना असंवैधानिक बताया गया है। वहीं इसे याचियों के मूलभूत अधिकारों का हनन बताया गया है। साथ ही इसे समानता के अधिकार के खिलाफ बताया गया है। मांग की गई है कि हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को आदेश दिए जाएं कि याचियों पर संबंधित पोस्ट के लिए विचार करें। वहीं केस की सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगाई जाए। मामले की सुनवाई आज होगी।