आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स भर्ती मामले में हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका

4/25/2017 11:46:05 AM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को लेकर मार झेल रही हरियाणा सरकार को आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2006 में भर्ती हुए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स का री एग्जामिनेशन रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए टीचर्स को राहत देते हुए सरकार को झटका दिया है। याचिकाकर्ता के वकील सलील बाली ने बताया कि कोर्ट ने सिंगल बैंच के रिएग्जाम लेने के फैसले पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग समेत अन्य सभी प्रतिवादियों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी। 

गौरतलब है कि 2006 में भर्ती हुए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स के एग्जाम की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 अप्रैल तिथि निर्धारित की थी। जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। नियम रखा था कि परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। बाद में संशोधन कर कहा गया कि भर्ती से चार गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक और संशोधन करते हुए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई। इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। 

याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भर्ती को खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पांच माह में नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एचपीएससी ने भर्ती को नए सिरे से आरंभ किया और नवंबर 2015 को इसके लिए परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में केवल अंग्रेजी भाषा में प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाया गया, जिसके चलते भर्ती को फिर चुनौती दी गई। सतपाल सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी नहीं हो सकता। जस्टिस पीबी बजंथरी ने परीक्षा को फिर से करने और माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखने के आदेश दिए थे। इसके लिए 30 अप्रैल को परीक्षा होनी थी।